उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, जहां पहले बेटियों को सरकार द्वारा 15,000 रुपये के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही थी, वहीं इस राशि को बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत अब बेटियों को सरकार द्वारा 25,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं।
देशभर में, बेटियों को स्वावलंबी बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिन्हें केंद्र और राज्य सरकारें संचालित कर रही हैं।
इसी सीरीज़ में, उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Yojana) की शुरुआत की है। पहले, जहां बेटियों को 15,000 रुपये सरकारी आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किए जा रहे थे, उस राशि को अब बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत, अब बेटियों को सरकार द्वारा 25,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं।
कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Yojana) से कौन-कौन फायदा उठा सकता है, इसके लिए यह आवश्यक है कि आवेदक के पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो। निवास प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली या टेलीफोन का बिल, राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Yojana) के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि परिवार की आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और परिवार में अधिकतम दो बेटियों के नाम पर ही योजना का लाभ लिया जा सकता है।
कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Yojana) के लिए आवेदन कैसे करें:
- यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट sky.up.gov.in पर जाएं।
- होम पेज पर “सिटिजन सर्विस पोर्टल” पर क्लिक करें।
- एक आवेदन फॉर्म दिखाई देगा, जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, माता-पिता का नाम, आधार नंबर जैसी जानकारी भरें।
- फॉर्म भरने के बाद “सबमिट” बटन पर टैप करें।
- दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, जिसे दर्ज करें।
- इसके बाद आपका कन्या सुमंगला योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पूरा हो जाएगा।
- यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाकर आपको दोबारा खाता लॉग-इन करना होगा।
- अब डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके आवेदन सबमिट करें।