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अब नहीं बदल सकेंगे 12वीं में विषय! MP बोर्ड ने लगाया सख्त प्रतिबंध, जानें नई नियमावली

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPSHSE) ने कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब छात्र-छात्राएं 12वीं में उन्हीं विषयों का अध्ययन करेंगे, जिन्हें उन्होंने 11वीं कक्षा में चुना था। विषय बदलने की अनुमति पूरी तरह से खत्म कर दी गई है।

गलतियों को सुधारने की सुविधा

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि परीक्षा फॉर्म भरते समय किसी विषय में गलती हो जाती है, तो इसे ठीक करने की अनुमति दी जाएगी। यह सुधार 31 दिसंबर 2024 तक केवल स्कूल स्तर पर किया जा सकेगा। इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

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सुधार के नियम और शुल्क

  • शुल्क: प्रत्येक विषय की गलती सुधारने के लिए 500 रुपये का भुगतान करना होगा।
  • प्रक्रिया:
    • सुधार ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
    • स्कूलों को छात्रों की 11वीं कक्षा की अंकसूची और एक घोषणा पत्र एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
    • यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सुधार केवल उन्हीं विषयों के लिए हो, जिन्हें 11वीं में पढ़ा गया था।

स्कूलों के लिए सख्त कार्रवाई की चेतावनी

यदि कोई स्कूल गलत जानकारी देकर या अनुचित तरीके से विषय परिवर्तन करने का प्रयास करता है, तो मंडल सख्त कार्रवाई करेगा।

  • सरकारी स्कूलों के मामलों में लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त को कार्रवाई के लिए सूचित किया जाएगा।
  • निजी स्कूलों की संबद्धता रद्द की जा सकती है।

विषय परिवर्तन पर प्रतिबंध

पहले बोर्ड 12वीं में विषय बदलने की अनुमति देता था। हालांकि, तीन साल पहले तक यह सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। पिछले साल कुछ खास परिस्थितियों में ही बदलाव की अनुमति दी गई थी। अब बोर्ड ने इसे सिर्फ त्रुटि सुधार तक सीमित कर दिया है।

छात्रों और स्कूलों की प्रतिक्रिया

इस नए नियम के चलते कई छात्रों और स्कूल प्राचार्यों ने विषय परिवर्तन की अनुमति की मांग की है। हालांकि, बोर्ड ने इसे ठुकरा दिया है और स्पष्ट किया है कि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

यह कदम शिक्षा प्रणाली को अधिक अनुशासित और पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया है।

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